Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024: व्यवसाय शुरू करने के लिए मिलेगा 40% सब्सिडी के साथ 25 लाख का लोन, यहां देखें पूरी जानकारी

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024: भारत सरकार द्वारा समय-समय पर देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए अलग-अलग योजनाएं शुरू की जाती है। जिससे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी की बढ़ती समस्या का सामना न करना पड़े और उनका जीवन आसानी से बीत सके। आज हम इस आर्टिकल में एक ऐसी ही योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिसका नाम Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana है।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत झारखंड सरकार राज्य में निवास करने वाले बेरोजगार शिक्षित युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जिस आर्थिक सहायता से बेरोजगार युवा खुद का छोटा-मोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जिससे वे अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा अपने परिवार वालों को भी आर्थिक रूप से मदद करने के लिए सक्षम बना पाएंगे।

झारखंड राज्य में रहने वाले जो बेरोजगार युवा खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। किंतु वह अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते। तो अब उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार की ओर से स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जिसका लाभ उठाकर बेरोजगार युवा खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं।

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे- योजना के उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया क्या-क्या है? इसलिए इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए शुरू किया है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। यदि लाभार्थी व्यक्ति खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹50,000 तक का लोन लेता है। तो उसके लिए उसको किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 40% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजनों एवं सखी मंडल की महिलाओं को ही लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार लाभार्थियों को खुद का वाहन खरीदने की सुविधा भी प्रदान करती है।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 Overview

योजना का नाम  Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024
किसके द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा
लाभार्थी राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यंग्जनों और सखी मण्डल की औरते
लाभार्थी राज्य झारखंड
लोन की राशि 25 लाख रुपए तक
आवेदन प्रक्रिया Offline

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Objective 

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana को झारखंड राज्य सरकार का शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। क्योंकि राज्य के अंतर्गत बहुत से ऐसे युवा हैं जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। किंतु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वे अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते। इसलिए सरकार द्वारा ऐसे जरूरतमंद को लोन प्रदान कर रही है। जिससे वह अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें और अपने घर वालों को भी आर्थिक रूप से मदद कर सकें।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Benefits and Features

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के के कुछ लाभ और विशेषताएं हैं। जिनके बारे में हमने नीचे बताया है। आईए जानते हैं इस योजना के लाभ और विशेषताओं के बारे में जो निम्नलिखित हैं:-

  • Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत झारखंड राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन प्रदान करेगी।
  • बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की ओर से 25 लाख रुपए तक लोन प्रदान किया जाएगा।
  • यदि कोई युवा ₹50,000 तक का लोन लेता है। तो इस योजना के अंतर्गत उसको किसी प्रकार की कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
  • सरकार की ओर से इस योजना के अंतर्गत 40% या ₹5 लाख तक की सब्सिडी भी दी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से युवाओं को खुद का वाहन लेने की सुविधा भी दी जाएगी।
  • झारखंड सरकार कि इस योजना का लाभ उठाकर बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। जिससे वे अपने परिवार को भी आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते है।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Eligibility 

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको सरकार द्वारा निर्धारित कुछ आवश्यक पात्रता को पूरा करना होगा। यदि आप इन पत्रताओं को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। तो आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना के लिए आवश्यक पात्रता निम्नलिखित हैं:-

  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको झारखंड राज्य का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है।
  • रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹5,00,000 से नीचे हनी आवश्यक है।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Important Documents 

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करके लाभ उठाने के लिए आपके पास नीचे दिए गए आवश्यक दस्तावेज होने अनिवार्य हैं:-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता पासबूक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Online Apply Process

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से की जाती है। यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं। तो उसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया हमने नीचे बताई है। आप नीचे दी गई प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस योजना के अंतर्गत आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से संबंधित कार्यालय में जाना है।
  • कार्यालय में जाकर आपको संबंधित कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लेना है।
  • उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
  • इसके बाद आपको योजना के अंतर्गत मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जोड़नी है।
  • इतना करने के बाद आप रेजिस्ट्रैशन फॉर्म को वहीं कार्यालय मे जमा कर सकते है।
  • ऊपर दी गई इस प्रक्रिया को फॉलो करके आप आसानी से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकते हैं।

Related FAQs –

Q1. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ कैसे लें?

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आपको लाभ उठाने के लिए आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा जिसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी और मोबाइल नंबर से रेजिस्ट्रेशन करना होगा।

Q2. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता क्या है?

  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको झारखंड राज्य का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है।
  • रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹5,00,000 से नीचे हनी आवश्यक है।

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