Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2024: उत्तर प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग की बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने वाली बिटिया को उसकी शादी के लिए सरकार की ओर से 51 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
यदि आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप गरीबी रेखा से नीचे वाली श्रेणी में आती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की इस सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करके आप आसानी से लाभ ले सकती है। इस आर्टिकल के माध्यम से हमने सामूहिक विवाह योजना में रजिस्ट्रेशन करने के की पूरी प्रक्रिया बताई है। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें। इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद आप जान सकते हैं कि, Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की बेटियों के लिए कितनी लाभकारी योजना है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP क्या है?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई बेटियों के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की गरीब एवं जरूरतमंद परिवार की बेटियों की शादी कराई जाती है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार हर बेटी की शादी के समय उसको 51,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। जिससे आर्थिक रूप से गरीब एवं कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के माध्यम से सरकार द्वारा ₹35,000 की सहायता धनराशि बिटिया के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा ₹10,000 की सामग्री उपहार के रूप में पति-पत्नी को दी जाती है, और सरकार द्वारा ₹6,000 विवाह समारोह में खर्च किए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 51,000 की आर्थिक सहायता राशि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सहायता के रूप में दी जाती है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Highlights
योजना का नाम | Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP |
लाभार्थी राज्य | उत्तर प्रदेश |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
वर्ष | 2024 |
योजना का उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की बालिकाओ के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
आयु सीमा | वधु 18 वर्ष, वर 21 वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | Online |
Official Website | Click Here |
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवास कर रहे आर्थिक रूप से गरीब एवं कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक रूप से मदद करना है। राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से बेटे और बेटियां हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अपनी शादी के बारे में नहीं सोचते हैं और जिंदगी भर अविवाहित रह जाते हैं।
इसलिए सरकार ने ऐसे लोगों की मदद करने के लिए Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार 51,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। जिससे नवविवाहित जोड़े अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सके। इन्हीं उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री जी द्वारा सामूहिक विवाह योजना को शुरू किया गया है।
Latest Update
सरकार की ओर से अभी हाल ही में नहीं सूचना जारी की गई है कि, उत्तर प्रदेश में इस वर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन 23 नवंबर को किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत शामिल होकर योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आप जल्दी से इसमें आवेदन कर सकते हैं।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के लाभ और विशेषताएं
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के बहुत से लाभ और विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमने नीचे चर्चा की है। इन लाभ और विशेषताओं के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें:-
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में मदद करने के लिए शुरू किया गया है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार की ओर से हर विवाहित जोड़े को 51,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- इस योजना के तहत ₹35,000 बेटी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, ₹10,000 सरकार की ओर से आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए खर्च किए जाते हैं, इसके अलावा ₹6,000 विवाह समारोह में सरकार की ओर से खर्चे में उठाए जाते हैं।
- यह धनराशि लाभार्थी बेटी के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। जिससे नवविवाहित जोड़े को पूरा पैसा मिल सके।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बहुत गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। जो लोग SC, ST, OBC या विधवा महिलाओं की श्रेणी में आते हैं। उनकी इस योजना के अंतर्गत शादी कराई जाती है।
- जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में विवाह का आयोजन सरकार द्वारा एक निश्चित जगह पर किया जाता है।
- उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले बीपीएल परिवार के अविवाहित युवक और युवतियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा।
- सरकार की ओर से विवाहित जोड़े के लिए योग्य कपड़े भी प्रदान किए जाते हैं।
- सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह समारोह का आयोजन पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, क्षेत्र और जिला पंचायत, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन और एनजीओ के माध्यम से किया जाता है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। जिनके बारे में नीचे बताया गया है:-
- जो गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवार उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करते हैं, केवल वही इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
- उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले जिन परिवारों की आय ₹2,00,000 तक है। तो उन परिवारों के बेटे और बेटियां इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
- इसी योजना में केवल वही आवेदन कर सकते हैं जो बीपीएल परिवार की तलाकशुदा, विधवा, लड़के या लड़कियां हैं।
- इस योजना के तहत शादी करने के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी अनिवार्य है और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी अनिवार्य है।
- योजना के अंतर्गत शादी करने के लिए बेटा और बेटी दोनों परिवारों की सहमति होनी बेहद जरूरी है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana में आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे दिए गए आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। तभी आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों के बारे में नीचे बताया गया है। जिनके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते। आइए जानते हैं इनके बारें में:-
- वर-वधू (जोड़े) का जन्म प्रमाण पत्र
- नवविवाहित कन्या का बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- वर-वधु (जोड़े) की फोटो
- जोड़े (वर-वधु का) का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड
- आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति (SC)/जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए)
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Online Form Registration
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की आसान प्रक्रिया नीचे बताई गई है जिस प्रक्रिया को फॉलो करके आप योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं:-
- सामूहिक विवाह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशल वेबसाइट पर आ जाना है।
- ऑफिशल वेबसाइट पर आ जाने के बाद, होम पेज पर मेनू वाले सेक्शन में आवेदन करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- आपको इस पेज पर ‘आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद कन्या पक्ष वालों का विवरण और वर पक्ष बालों का विवरण दर्ज करना है।
- आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। जिसे आपको वेरीफाई करना होगा।
- वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद, आपके समक्ष आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस आवेदन को मे मांगी गई आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन फॉर्म को भरें।
- आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरने के बाद योजना के अंतर्गत मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- इतनी प्रक्रिया करने के बाद, आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने आवेदन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।
- ऊपर दी गई इन प्रक्रियाओं को फॉलो करके आप सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
Helpline Number
यदि आपके मन में Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana को लेकर कोई भी सवाल है या आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है। तो आप सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यह हेल्पलाइन 18001805131 नंबर है।
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